AnjanaOmKashyap and Khan Sir Case - Sanchar News

नई दिल्ली, 8 जून 2026: वरिष्ठ पत्रकार Anjana Om Kashyap और टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले में नामित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।

क्या है पूरा मामला?

याचिका में लोकप्रिय शिक्षक Faisal Khan (खान सर) सहित कई अन्य लोगों पर सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कथित रूप से अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग

अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने अदालत से कथित मानहानिकारक कंटेंट हटाने, भविष्य में ऐसे पोस्ट प्रकाशित करने पर रोक लगाने और 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।

परिवार की निजता का मुद्दा भी उठा

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि विवाद के दौरान अंजना ओम कश्यप के बच्चे के स्कूल से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की गई, जिससे परिवार की निजता और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। शिकायतकर्ताओं ने इसे अनावश्यक और गैर-प्रासंगिक बताते हुए अदालत के सामने गंभीर चिंता जताई है।

अदालत ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश (Interim Injunction) जारी करने से फिलहाल इनकार किया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले पर आगे विचार करने का निर्णय लिया और प्रतिवादियों से जवाब मांगा है।

अगली सुनवाई 17 जून को

अब इस हाई-प्रोफाइल मानहानि मामले की अगली सुनवाई 17 जून 2026 को होगी, जहां अदालत अंतरिम राहत और अन्य मांगों पर आगे विचार करेगी।

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